एटा, अगस्त 14 -- मासूम से दुष्कर्म करने वाले दरिंदें को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त पांच माह तक सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार चार सितंबर 2024 को पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि आरोपी गीतानंद पुत्र यादराम निवासी तालिमपुर खेरिया थाना बागवाला घर पर आया था बेटी को खिलाने के बहाने अपने साथ घर पर ले गया था। घर पर ले जाकर गलत काम किया था। जानकारी होने के बाद पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गुरुवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेन्द्र पाल राणा ने आरोपी को दोषी माना। दोषी को 20...