मैनपुरी, अप्रैल 23 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने घटना में दोषी पाए गए मोनू नाई उर्फ मनोज पुत्र राजबहादुर उर्फ राजू श्रीवास्तव निवासी ज्योता करनपुर थाना मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद, हाल निवासी आलीपुर पट्टी भोगांव को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 10 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। भोगांव थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 2 सितंबर 2015 को पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री कक्षा 7 में पढ़ती है। दो सितंबर को वह घर से खेत पर गई थी लेकिन वापस नहीं आई। उसकी सास और उ...