आगरा, जुलाई 19 -- दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित किशोर अपचारी को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने आरोपित को 20 वर्ष के कारावास एवं बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरि ने तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वादी ने थाना सैंया पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि तीन फरवरी 2020 को उसकी पांच वर्षीया पुत्री अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी दौरान आरोपित उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। उसके साथ गलत काम किया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता द्वारा परिजनों को घटना की जानकारी देने पर वादी की तहरीर पर पुलिस ने पांच फरवरी को मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर बयान के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। विवेचना के बा...