लखनऊ, अक्टूबर 9 -- अबोध बालिका से दुराचार के दोषी ताहिर अली को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमरूज्जमा खान ने शीघ्र सुनवाई कर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़ति को दिए जाने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने 2 जून 2024 को थाना सुशांत गोल्फ सिटी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि वह अर्जुनगंज में किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसके कमरे के नीचे ही एक अन्य किरायेदार दोषी ताहिर अली रहता है। घटना वाले दिन दोपहर 1 बजे उसकी साढे चार वर्ष की बच्ची को खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुराचार किया।
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