कौशाम्बी, जनवरी 28 -- मासूम से कुकर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। उनके आदेश के बाद दोषी को सजा भुगतने के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। महेवाघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले चार वर्षीय बच्चे के साथ पड़ोसी किशोर ने वर्ष 2021 में कुकर्म किया था। मामले में बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चला। बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश मनीषा चौधरी ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने पीड़ित और वादी समेत छह गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले की जानकारी होते ही ...
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