कानपुर, दिसम्बर 19 -- मासूम से अश्लीलता के दोषी को पांच साल का कारावास कानपुर देहात,संवाददाता। सजेती क्षेत्र के एक गांव की मासूम को बहलाकर ले जाकर उसके साथ अश्लीलता करने के मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी अमित सिंह चौहान ने बताया कि सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ वर्षीय मासूम 25 जनवरी 2022 की शाम जब वह गांव में घूम रही थी, उसी दौरान गांव शिवाकांत उर्फ शिवा उसे टाफ़ी खिलाने का लालच देकर बहलाकर अपने घर ले गया और उसके कपड़े उतारकर उसके साथ अश्लीलता की। पुत्री के घर के बाहर नहीं मिलने पर उसके पिता ने उसकी तलाश की तो वह शिवाकांत के घर उसके साथ मिली। इस पर पिता ने पुलिस में आरोपी शिवाकांत के खिलाफ मुक...
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