बुलंदशहर, जून 9 -- मासूम बेटे के सामने मां की हत्या करने वाले अभियुक्त पिता को अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या- 8 के न्यायाधीश ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी अजीत कुमार सक्सैना ने बताया कि 13 मार्च 2023 को थाना गुलावठी में वादी मुकदमा अशोक कुमार निवासी गांव सैदपुर(बीबीनगर) ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बहन आशा कुमारी की शादी करीब 11 साल पहले अजीत उर्फ गुड्डू पुत्र किरनपाल सिंह निवासी गांव खुशहालपुर थाना गुलावठी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। पति द्वारा दारू पीकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। पुलिस में शिकायत भी की गई। दोनों पक्षों में कई बार फैसला भी हुआ। घटना वाली रात 12 मार्च 2023 को पति अजीत उर्फ गुड्डू ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर आशा क...