श्रावस्ती, जुलाई 26 -- श्रावस्ती। मासूम बालिका से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। गिलौला थाना क्षेत्र के साईपुरवा निवासी शिव कुमार उर्फ खड़ैल पुत्र बाबादीन ने वर्ष 2024 में मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके विरुद्ध गिलौला थाने में 11 फरवरी 2024 को पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ। न्यायालय में मामले का विचारण हो रहा था। शनिवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारवास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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