कुशीनगर, मार्च 30 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। सात साल पहले हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी किशोर को कुशीनगर की विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दोषी करार देते हुए उसे दस साल के सश्रम कावारास व बीस हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर उसे तीन महीने के अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की रकम का आधा हिस्सा पीड़ित बच्ची के विधिक संरक्षक को दिया जाएगा। पॉक्सो कोर्ट के विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन व अजय गुप्ता ने बताया कि मुकदमा हाटा कोतवाली में 2017 को दर्ज हुआ था। पीड़िता की मां ने तहरीर में कहा था कि 14 अगस्त 2017 की शाम करीब आठ बजे वह बाहर के कमरे में काम कर रही थी। तब उसकी तीन साल की मासूम बच्ची उसके कमरे में अकेली खेल रही थी। तभी गांव का ही तैयब अली पुत्र तोसी ...
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