संतकबीरनगर, नवम्बर 13 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में छह वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह फैसला आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के एक वर्ष 27 दिन में सुनाया। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना पर सजा के साथ 7 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सात हजार रुपए की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अर्थदण्ड के अतिरिक्त पीड़िता को नालसा प्रतिकर स्कीम की तरफ से 20 हजार रुपए प्रतिकर दिए जाने का भी निर्णय दिया। आरोपी की तरफ से लीगल एड डिफेंस काउंसिल न...