एटा, जुलाई 15 -- रूपये लेने का लालच देकर मासूम को साथ ले जाकर दरिंदगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके साथ अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना सकीट के एक गांव निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि दो जून 2018 को वह मायके गई थी। पति दूध देने के लिए डेयरी पर गए थे। मासूम बेटी आम बीनने के लिए बाग में चली गई थी। आरोपी अमन ठाकुर पुत्र मुकेश निवासी उम्मेदपुर थाना सकीट आया था। बेटी को दस रूपये का लालच देकर अपने साथ खेत पर ले गया था और मासूम के साथ आरोपी ने गलत काम किया। सात जून को मां घर पर पहुंची थी बेटी से पेट दर्द के बारे में पूछा था। बेटी ने हकीकत बताई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था और मामल...