एटा, जून 10 -- टॉफी दिलाने के बहाने साथ ले जाकर मासूम के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड में से आने वाली आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना जलेसर के एक गांव निवासी नाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि दो बेटी थी, इनकी शादी कर दी थी। छोटी बेटी की लड़की को अपने साथ ले आए थे अपने पास ही रखते थे। बच्ची को पढ़ाते थे। 30 नवंबर 2018 को धेवती चबूतरे पर खेल रही थी उसी समय आरोपी रिंकू पुत्र भीकमपाल निवासी नरहुली थाना जलेसर आया और धेवती को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। अपने साथ ले ले जाकर कुकर्म किया था। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने मासूम से पूछा था और बेटी ने आपबीती बताई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था और जांच के...