बांदा, अगस्त 1 -- बांदा। संवाददाता पिता से विवाद में उसके छह साल के मासूम बेटे को अगवाकर हत्या करने और अपने ही घर के आंगन में दफनाने के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। फैसला विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गुरुवार को सजा सुनाने के बाद दोषी का पुनः जेल भेज दिया गया। गिरवां थाना क्षेत्र के सहेवा गांव निवासी महादेव ने छह वर्षीय पौत्र मातृदत्त उर्फ भोला पुत्र रामनरेश मिश्रा की गुमशुदगी 10 अगस्त 2010 को दर्ज कराई थी। मोहल्ले के लोगों से पूछताछ में उन्हें जानकारी मिली कि भोला का हिदायतउल्ला उर्फ मुन्ना खां, राकेश कुमारी पत्नी राममनोहर वर्मा, दुर्गा प्रसाद ने अपहरण किया है। इस पर ...