एटा, फरवरी 11 -- 12 वर्ष पहले राजा का रामपुर क्षेत्र में चीज दिलाने के बहाने मासूम को ले जाकर हत्या करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को सजा सुनाने साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी निशांत पाठक के अनुसार आठ अगस्त 2011 को राजा का रामपुर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेकमैन के पद पर तैनात रामवीर ने बालक का शव पड़ा देखा था। बालक की कटी हुई लाश मिली थी। जानकारी पर पहुंची राजा का रामपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा था। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। शव की पहचान मां रोशन बानो पत्नी शान मोहम्मद निवासी मोहल्ला खेरू थाना गंजडुडवारा जनपद कासगंज ने बेटे मोहम्मद सैफ उर्फ मुन्ना के रूप में की थी। मामले में मां ने हत्या की रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में स...