मथुरा, सितम्बर 2 -- पांच साल पहले दलित बच्ची से दुराचार के बाद हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अभियुक्त को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रजेश कुमार की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 3.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रामपाल सिंह ने की। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहने वाले दलित परिवार की 8 वर्षीय बच्ची 26 नवंबर 2020 की शाम को चार बजे लकड़ी लेने पास के ही जंगली क्षेत्र में गई थी। देर रात तक जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने तलाश शुरू की। बच्ची का कोई पता नहीं चला। बच्ची के पिता ने वृंदावन कोतवाली में उसकी गुमशुदगी ...