हाजीपुर, अगस्त 20 -- हाजीपुर। निज संवाददाता बिदुपुर थाने के कतुबपुर गांव में लगभग तीन साल पूर्व हुए विवाद में 05 वर्षीय मासूम बच्ची की हसुली से गला रेतकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बुधवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव रंजन सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त रतन कुमार को भादवि की धारा 302 के तहत मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या मामले में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 28 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खां ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि यह घटना बिदुपुर थाने के कुतुबपुर गांव में 23 मई 2023 को घटी थी। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत में इस मामले में कुल 05 गवाही कराई गई। साक्ष्य भी प्रदर्श किए गए। उन्होंने बताया कि...
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