नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया कि हरियाणा में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महिला सफाई कर्मचारियों से मासिक धर्म का सबूत देने को कहा गया था। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र तथा अन्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। कर्नाटक में वे मासिक धर्म के लिए छुट्टी दे रहे हैं। इसे पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्या वे छुट्टी देने के लिए सबूत मांगेंगे। उन्होंने कहा कि यह लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। यदि उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई भारी काम नहीं किया जा सका तो किसी और को तैनात किया जा सकता था। हमें उम्मीद है कि इस याचिका से कुछ अच्छा होगा। सुनवाई के दौरान 'सुप्रीम कोर्ट बा...