बगहा, अगस्त 2 -- बगहा, हमारे संवाददाता।माले नेता दयानंद द्विवेदी की घर से खींचकर पिटाई के मामले में पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम की मुश्किल 23 वर्ष बाद एक बार फिर से बढ़ सकती है। मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने रीविजन याचिका पर शनिवार को सुनवाई की और पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। उभय पक्षों को सुनने के बाद मामले में संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 30 दिनों के अंदर पारित करें। एडीजे फोर्थ के कोर्ट ने न्यायिक दंडाधिकारी को हिदायत दी है कि इस बात का ख्याल रखना है कि मामला 23 वर्ष पुराना है इसलिए दिन प्रतिदिन सुनवाई कर निस्तारण करें। इसके साथ ही मामले में पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का नाम इस मामले में जुड़ने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि न...