विधि संवाददाता, अक्टूबर 7 -- पटना हाई कोर्ट ने अपहरण व हत्या के मामले में सीपीआई (माले) विधायक मनोज मंजिल सहित 23 आरोपियों की ओर से दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने 72 पन्ने के फैसले में आरा सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी 23 आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर आरा कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। साथ ही जमानत पर चल रहे सभी आरोपियों का जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने 23 आरोपियों की ओर से दायर तीन आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि सूचक चंदन सिंह के लिखित शिकायत पर अजीमाबाद थाना में कांड संख्या 51/2015 दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया कि पार्टी की आम सभा के बाद घर लौटते समय सूचक के पिता जेपी सिंह को अगड़ी जाति के ...