नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पीड़ितों के अपीलकर्ता परिजनों के बारे में अधूरी जानकारी दिए जाने के कारण सात आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी। इस मामले में बरी किए गए सात आरोपियों में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल हैं। अपीलकर्ताओं के वकील ने बुधवार को विवरण का एक चार्ट पेश किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि यह अधूरा है। परिवार के सदस्यों के वकील ने पीठ को बताया कि प्रथम अपीलकर्ता, निसार अहमद, जिनके बेटे की विस्फोट में मौत हो गई थी, मुकदमे में गवाह नहीं थे। अदालत ने कहा कि चार्ट भ्रामक है। आपको इसे ठीक से सत्यापित करने की जरूरत है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.