नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में बरी हो चुकीं पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पीड़ित बंबई उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। एक विशेष अदालत ने सभी सातों आरोपियों को 31 जुलाई को बरी करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई 'विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं हैं।' निसार अहमद सैयद बिलाल और पांच लोगों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 31 जुलाई को जारी NIA कोर्ट का आदेश गलत था और इसे रद्द किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को हुए दोपहिया वाहन में विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 101 घायल हो गए थे।NIA कोर्ट ने क्या कहा था न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए ...