नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने आभूषण ब्रांड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड को ट्रोल करने वाले सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया। पोस्ट में ब्रिटेन में कंपनी के ब्रांड का प्रचार करने के लिए पाकिस्तानी मूल के लंदन स्थित 'इंफ्लूएंसर' को नियुक्त करने पर आपत्ति जताई गई थी। पोस्ट में कथित तौर पर आभूषण ब्रांड को 'पाकिस्तान का समर्थक कहा गया था। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा का मामला बनता है और पोस्ट को हटाने का आदेश दिया जाता है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे सोशल मीडिया मंच पर कंपनी को पाकिस्तान से जोड़ने वाले कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपलोड की गई कई पोस्ट/सामग्री के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका के अनुसार, ...