नई दिल्ली, अगस्त 28 -- दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक सिविल मुकदमे की सुनवाई के दौरान 1908 के सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के कुछ पुराने कानूनों को लेकर तीखी टिप्पणी की। जिला जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि आप मालगाड़ी के डिब्बों के साथ बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते। यह टिप्पणी तब आई जब अदालत एक डिक्री धारक की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक निजी कंपनी के खिलाफ 24.42 लाख रुपये की वसूली के लिए पहले दिए गए फैसले को लागू करने की मांग की गई थी।बिजनेस को आसान बनाने की कोशिश 25 अगस्त के अपने आदेश में जज ने कहा कि भारत सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए 2015 में कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट लागू किया, जो कमर्शियल विवादों को तेजी से निपटाने में बेहद कारगर साबित हुआ है। लेकिन, उन्होंने चिंता जताई कि इतने आधुनिक कानून को लागू करने के लिए 1908 के पुरा...