नई दिल्ली, जुलाई 9 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। हाई कोर्ट ने करोल बाग इलाके में एक मार्ट में लगी आग की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग पर याचिकाकर्ता को अलग याचिका दायर करने को कहा है। चार जुलाई को हुए इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। यह याचिका जुलाई 2024 में ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से जुड़े मामले में दायर की गई थी। तब नाला उफनाने के कारण बेसमेंट में पानी भर गया था और तीन यूपीएससी अभ्यार्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ कुटुंब से कहा कि दोनों मामले अलग-अलग हैं। कोचिंग मामले में बाढ़ आई थी। यहां आग लगी है, इसलिए अलग याचिका दायर करें।

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