नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के अधिकारियों को तीन महीने में बैठक कर अंतरराज्यीय पारस्परिक परिवहन समझौते पर काम करने के तौर-तरीकों पर विचार का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दोनों राज्यों के परिवहन विभागों के प्रमुख सचिवों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को परस्पर सुविधाजनक स्थान पर बैठक करने को कहा। पीठ ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश राज्य के परिवहन अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य के परिवहन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि एमपीएसआरटीसी का समापन हो चुका है या समापन के कगार पर है और इसलिए, वह अपने लिए निर्धारित मार्गों पर स्टेज कैरिज चलाने की स्थिति में नहीं है, तो इन मार्गों को शामिल करने के लिए उचित निर्णय लिया जा सकता है। शीर्ष...
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