अररिया, नवम्बर 14 -- अररिया, निज संवाददाता बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत शुक्रवार 14 नवम्बर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर, कृषि उत्पादन बाजार समिति अररिया स्थित मतगणना केन्द्र के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस अवसर पर किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन अररिया आम नागरिकों से अपील की है कि यथा संभव मतगणना परिणाम का अवलोकन अपने घरों से टेलीविजन या अन्य माध्यमों से करें और प्रशासन के साथ शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें।

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