अलीगढ़, दिसम्बर 22 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। चंडौस के एक छात्र की मार्कशीट में जन्मतिथि बदल देने के मामले में स्थायी लोक अदालत ने परीक्षा नियंत्रक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक माह में संशोधन करके नई मार्कशीट जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य को 40 हजार रुपये का हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। खैर तहसील के गांव रेशरी निवासी नरेंद्र सिंह ने इलाहाबाद स्थित परीक्षा नियंत्रक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व ओगीपुर स्थित महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि उनके बेटे पुनीत चौहान ने 2017 में इस स्कूल से हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। कक्षा एक से 10वीं तक प्रत्येक कागजात में उसकी जन्मतिथि नौ अगस्त 2003 दर्ज है। लेकिन, हाईस्कूल की मार्कशीट में त्रुटि के कारण ज...