बदायूं, अगस्त 27 -- नखासे की रकम लूटने के छह आरोपी जिनमें पिता पुत्र और अलग अलग भाई शामिल हैं, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रिंकू ने 10-10 साल की कैद समेत 30-30 हजार रुपए जुर्माना डाला है। सातवे आरोपी की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। एक केस के एडीजीसी राजेश बाबू शर्मा के अनुसार वादी प्रथम पक्ष मुकदमा कस्बा व थाना दातागंज क्षेत्र के निवासी राशिद उल्ला पुत्र बजाहत उल्ला खां ने नौ अप्रैल 1994 को एसएसपी के यहां प्रस्तुत किया कि उसकी मां नन्ही बेगम, अकीलरूहमान खान, राहत, सईद खां, यूनुफ सहीद, अफजाल अहमद खां, एवं फखरूद्दीन आदि कस्बा दातागंज स्थित शुक्रवार के नखासा से के मालिक एवं साझेदार हैं। निसार अहमद खां, एवं उनके भतीजे भाई अशफाक, आफाक अपने को उक्त नखासे का मालिक कहते हैं। अफजाल अहमद के मकान पर निसार अहमद खां कब्जा किए हैं। मकान तथा नक...
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