संतकबीरनगर, अप्रैल 19 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट व तोड़फोड़ के आरोपी पति-पत्नी को न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी रामराज व कैलाशी प्रत्येक पर 15-15 सौ रुपए कुल तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में वर्ष 2002 में धनघटा थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपी रामराज पुत्र गरीब भर व कैलाशी पत्नी रामराज ग्राम अशरफपुर थाना धनघटा के रहने वाले हैं। आरोपियों पर मारपीट करके सामान तोड़फोड़ देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। पक्ष...
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