संतकबीरनगर, जुलाई 20 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट व तोड़फोड़ करने के एक ही परिवार के नौ आरोपियों के विरुद्ध सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा को मामले की विवेचना करने का भी आदेश दिया। मामले में वादी समेत चार के विरुद्ध पहले ही अभियोग पंजीकृत हो चुका है। वादी के अधिवक्ता अखिलेश पाठक ने बताया कि प्रकरण में चन्द्रपाल उर्फ पिल्लू ग्राम देवडीह थाना बखिरा ने कोर्ट में आवेदन दिया। उनका आरोप है कि गांव के कन्हैया यादव पुत्र राम भरोस के विरुद्ध वर्ष 2017 में बिना आशय जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इसी मुकदमे में सुलह करने के लिए लगातार दबाव बना रहे। मुकदमे में सुलह न करने पर 17 जून 2025 को समय लगभग साढ़...