देवघर, मार्च 4 -- देवघर प्रतिनिधि जानलेवा हमला कर जख्मी करने व चांदी की सिकड़ी छीनने सहित अन्य आरोपों को लेकर दर्ज एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन की अदालत ने छ। आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर केस नंबर 505/2019 के इस मामले में इनामुद्दीन अंसारी, बसीरन बीबी, शमीमा बीबी, जलील अंसारी, शाहबुद्दीन अंसारी व हाजरा बीबी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। इनके विरुद्ध देवीपुर थाना कांड संख्या 115/2019 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अंततः अदालत ने उपरोक्त चारों आरोपितों को रिहा करने का न...