अंबेडकर नगर, अक्टूबर 11 -- अम्बेडकरनगर। सीजेएम की अदालत ने चोरी के माल के साथ पकड़े गए आरोपी को जेल में विताई गई अवधि के साथ साढ़े तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इब्राहिमपुर थाने में वर्ष-2002 में खानशा पहाड़पुर निवासी मायाराम वर्मा पुत्र राम उजागिर वर्मा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। एएसडी/एसीजेएम की अदालत ने मारपीट के आरोप में चारों दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ प्रत्येक को ढाई हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। सम्मनपुर थाने में वर्ष-2001 में अहिया कमालपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र बरखू, राम आशीष पुत्र रमजू, खुनखुन पुत्र राम सुफल एवं राम अजोर पुत्र बलेसर के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था।

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