उन्नाव, मार्च 18 -- उन्नाव। न्यायालय ने मारपीट व गालीगलौज के करीब 18 साल पुराने मुकदमें में दो आरोपियों को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। माखी थाना पुलिस ने चार मार्च 2003 को क्षेत्र के बलवंतखेड़ा गांव निवासी रामकिशोर व रामस्वरूप पर मारपीट व गालीगलौज करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक एसके द्विवेदी ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 19 मई 2007 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा बीते करीब 18 साल से न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ नरेंद्र सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को अपराध कारित करने का दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषियों को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।...