उन्नाव, मई 1 -- उन्नाव। न्यायालय ने मारपीट व गालीगलौज से जुड़े मुकदमें की सुनवाई के दौरान दोषी को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बांगरमऊ थाना पुलिस ने 26 फरवरी 2011 को हरदोई जनपद के मल्लावां थानाक्षेत्र के शाहपुर गंगा गांव निवासी उमाकांत पर मारपीट व गालीगलौज की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक वीके तिवारी ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 26 फरवरी 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा लंबे समय से न्यायायल में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग एसपीओ मो. अरशद की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...