उन्नाव, अप्रैल 30 -- उन्नाव। न्यायालय ने मारपीट व गालीगलौज के मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बीघापुर थाना पुलिस ने 14 मई 2020 को क्षेत्र के महाई गांव निवासी दीनानाथ पर मारपीट व गालीगलौज करने के आरोप में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 12 जनवरी 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने एसपीओ मो. अरशद की दलील व साक्ष्य के आधार पर दीनानाथ को दोषी मानकर 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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