बदायूं, जुलाई 17 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व एससी/एसटी कोर्ट सुयश प्रकाश श्रीवास्वत ने मारपीट व गालीगलौज के आरोपी को दोषी माना। न्यायाशीधश ने दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार व ऐश्वर्य कुमार राजपूत के मुजाबिक हजरतपुर इलाके के गांव नवादा मधुकर निवासी जगपाल पुत्र बुधपाल आठ जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया उसके पिता बुधपाल खेत की सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान गांव रम्मपुरा खुदे गांव निवासी नन्हे पुत्र भीम गड़रिया वहां पहुंचा और खेत की नापजोख को लेकर विवाद करने लगा। इस बीच नन्हें ने उसके पिता बुधपाल के साथ मारपीट की। हत्या की धमकी देता हुआ भाग निकला। वह जगपाल खेत पर पहुंच तो पिता ने उसे घटना की जानकारी दी। जिस पर जगपाल...