आगरा, फरवरी 6 -- बुजुर्ग महिला और उसके पुत्र के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने एवं एससी-एसटी ऐक्ट के आरोपित पारस गुप्ता, राज ठाकुर और अभिषेक निवासीगण जीवनी मंडी को राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। वादी पंकज कुमार ने थाना छत्ता में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 31 अक्तूबर 24 को दीपावली की रात वादी और उसकी मां घर के बाहर पशुओं के लिए चारा डाल रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने जाति सूचक शब्द कहे, स्टील की रॉड से हमला कर दोनों को गंभीर घायल कर दिया। वादी की ओर से अधिवक्ता सुधीर गर्ग और नमिता गर्ग ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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