हाथरस, अगस्त 20 -- मारपीट में सात अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा -(A) विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा हाथरस,कार्यालय संवाददाता। न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना मुरसान क्षेत्र के गांव कुरावली निवासी विजेंद्र सिंह ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 10 फरवरी 2022 को सुबह 8:00 बजे मेरा पड़ोसी भुपेन्द्र, सोनू उर्फ सोनवीर, अजय, ओमवीर, राहुल पुत्र प्रेम सिंह, बदन सिंह और राजपाल पुत्र डोरी लाल मेरे घर पर आकर बेवजह जाति सूचक गालियां देने लगे। जब मैंने उनसे मना किया तो मेरे लड़के और मेरी पत्नी को पीटने लगे। इन लोगों ने मुझे भी मारा पीट...
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