बदायूं, मई 30 -- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में दोषी मानते हुये सात सात साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ दो-दो हजार रुपए जुर्माना डाला है। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार वादी बच्चू सिंह पुत्र रामचरण निवासी वार्ड नंबर चार कस्बा सखानू थाना आलापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांव के चमन सिंह आदि जमीन का मुकदमा हार चुके थे। इसी रंजिश को लेकर 20 फरवरी 2021 को रात में लाठी डंडा लेकर घर में घुस आये और गालियां देने लगे। मना करने पर लाठी डंडों से मारपीट की। जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। बदायूं जिला अस्पताल में डॉक्टर ने सिर में फ्रैक्चर होना बताया है न्यायालय में चमन सिंह पुत्र सुखलाल, जगपाल सिंह व कृष्णपाल पुत्रगण नवाब सिंह निवासी सखानू वार्ड नंबर चार के खि...