सीतामढ़ी, मई 28 -- सीतामढ़ी, विधि संवाददाता। जमीन लिखने के विवाद पर मारपीट करने और इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के मामले मे न्यायालय ने आरोपी को छह साल कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश- सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने आरोपी को पचास हजार रुपये अर्थदण्ड भी देने का आदेश दिया है। आरोपी संतोष मिश्रा बेलसंड थाना क्षेत्र के परतापुर गाँव का निवासी है। अभियोजन की ओर से बहस विशेष लोक अभियोजक उपेन्द्र बैठा ने किया। मामला बेलसंड थाना क्षेत्र के परतापुर गाँव का है। जहाँ 03 जुलाई 2020 की संध्या मे चांदनी देवी अपने ससुर विगू राम के साथ बैठी थी। उसी समय संतोष मिश्रा अन्य लोगो के साथ आकर विगू राम को जमीन लिखने का दबाव बनाने लगा। विगू राम जब इसका विरोध किया। तब संतोष मिश्रा उसे जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज किया और मारपीट करने...
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