अल्मोड़ा, जून 25 -- भिकियासैंण। न्यायालय सिविल जज जूडि भिकियासैंण शालिनी दादर ने पीआरडी जवानों के साथ मारपीट के मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने दोषी पिता और उसके दो पुत्रों को विभिन्न धाराओं में एक-एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 32-32 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला जुलाई 2022 का है। पीआरडी जवान प्रेम राम निवासी इण्डा भिकियासैंण ने बंशी लाल उसके पुत्र राहुल और सोनू निवासी जाजली अल्मोड़ा, हाल पुछड़ी रामनगर नैनीताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कहना था कि 24 जुलाई को उन्हें सूचना मिली कि विनायक मोटर मार्ग के इण्डा के पास सर्विस बस को रोककर तीन लोग उपद्रव कर रहे हैं। बस चालक और परिचालक सहित यात्रियों के साथ गाली-गलौज, धमकी और मारपीट की जा रही है। सूचना पर वह दो अन्य जव...