गोंडा, दिसम्बर 16 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने मारपीट करने के जुर्म में मां, भाई, बहन व पिता सहित पांच अभियुक्तों को तीन वर्ष की कैद व पचास हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भूगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक के अनुसार थाना खोड़ारे अंतर्गत वादी मुकदमा विनोद तिवारी पुत्र राधेश्याम ग्राम रतनपुरा ने अट्ठारह जनवरी 2020 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि विपक्षी बनबिहारी का घर एक में ही है। हम लोगों के बीच में पुश्तैनी जमीन का झगडा विवाद है। इसी बात को लेकर हुए विवाद में विपक्षी बन बिहारी पुत्र राधेश्याम, हरीश पुत्र बन बिहारी, कुमारी पुष्पा पुत्री बनबिहारी, कुमारी जूही पुत्री बनबिहारी तथा मालती पत्नी बनबिहारी गाली-गुप्ता देते हुए अपने-अपने हाथ में लाठी-डंडा व क...
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