गोपालगंज, जून 21 -- पीड़िता को 26 हजार रुपया मुआवजा देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने मारपीट के छह साल पुराने मामले में चार आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष तक शांति से रहने का बॉन्ड भरने और प्रत्येक तीन माह पर थाना में जाकर ठीक से रहने संबंधी सूचना देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 26 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष से डीपीओ विजय कुमार प्रसाद और बचाव पक्ष से अधिवक्ता डीएन सिंह की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई। बताया जाता है कि 3 अप्रैल 2019 को कटेया थाने के रूप पोईयां गांव के सुदामा यादव की पत्नी प्रमिला देवी को लाठी डंडा व फरसा से मारकर गंभीर रूप...