बुलंदशहर, सितम्बर 11 -- बुलंदशहर। एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट मनोज कुमार मिश्रा के न्यायालय ने वर्ष 2014 को छतारी क्षेत्र में मारपीट करने के मामले में तीन अभियुक्तों को एक-एक साल की कैद और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव और मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 में छतारी क्षेत्र में एक महिला के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की घटना को अंजाम दिया गया था। 17 नवंबर 2014 को थाना छतारी में उक्त घटना के संबंध में पीड़िता वादिया द्वारा आरोपी धर्मपाल पुत्र नानकचंद, सुनील पुत्र धर्मपाल और पंकज पुत्र धर्मपाल निवासी गांव बहलोलपुर(छतारी) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 18 दिसंबर 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन...