प्रतापगढ़ - कुंडा, फरवरी 20 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट, गाली देने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए महेशगंज के पाइंदापुर गांव के जगन्नाथ, देवता दीन, बंसीलाल, संतलाल, जगतपाल व लालचंद को तीन-तीन वर्ष के कारावास और प्रत्येक को 6700 के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा नन्हेंलाल कोरी के अनुसार उसके गांव के श्रीनाथ पटेल से आबादी की जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। 28 मार्च 1996 को समय करीब 12 बजे दिन में श्रीनाथ पटेल व उसका लड़का जगतपाल इसी जमीन में दीवार बना रहे थे। जब वादी के भाई राम सजीवन ने मना किया तो उसे गाली देते हुए श्रीनाथ, बैजनाथ, रामनाथ, जगतपाल, लालचंद, देवतादीन, बंसीलाल, संतलाल तथा नयका, शंकरलाल, हीरालाल, उसे लाठी-डंडे से मारने लगे। जब वादी मुक...