प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 19 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने मारपीट, जानलेवा हमले की आरोपी कंधई के ताला गांव की आरोपी सोगरा बानो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी महिला के अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने की। उन्होंने अपनी दलीलों से कोर्ट को बताया कि वादी पक्ष के अनुसार बीते पांच अप्रैल को आरोपी महिला ने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे दरवाजे पर पीटा। धारदार हथियार से हमला कर घर में तोड़फोड़ की। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी महिला का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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