बगहा, फरवरी 7 -- बेतिया, विधि संवाददाता। मारपीट करने के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश, दशम प्रभाकर दत्त मिश्र ने कांड में आरोपित आधे दर्जन अभियुक्तों को दो दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित लौठाहा गांव निवासी शंभू पटेल, भागवत पटेल, चंद्रशेखर पटेल, धर्मेंद्र पटेल, मधुरेन्द्र पटेल, मंटू पटेल है।न्यायाधीश ने यह सजा भादवि की धारा 324 में सुनाई है। लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया है कि घटना 6 जून 2011 की है। कांड के सूचक अरुण पटेल अपने घर में थे। तभी सजायाफ्ता एक राय होकर हाथों-हाथ लाठी और रौड लेकर आए और अरुण पटेल को घेर कर मारपीट करने लगे। जिससे वह जख्मी हो गया। इस संबंध में जख्मी अरुण पटेल की ओर से अभियुक्तों के खिलाफ गोपालपुर थाना में प्राथमिक की दर्ज कराईगई।

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