बेगुसराय, मई 23 -- मंझौल। एक संवाददाता एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को सेशन ट्रायल नंबर 534 /22 में अभियुक्त खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के बारा गांव निवासी दीपक सहनी एवं नरेश सहनी को भादवि की धारा 323 /341 एवं 34के अन्तर्गत मारपीट में दोषी पाते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया। दर्ज प्राथमिकी में अभियुक्त पर 341, 323, 354,34 एवं 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था। दर्ज प्राथमिकी में अभियुक्तों पर मारपीट एवं जानलेवा हमले करने का आरोप था। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने चिकित्सक एवं आईओ समेत कुल पांच गवाहों की गवाही कराई। ज्ञात हो कि बारा गांव निवासी सूचिका अनिता देवी ने खोदाबंदपुर थाने में प्राथमिकी संख्या 158/18 दर्ज कराते हुए अभियुक्तों पर घेरकर मारपीट एवं जानलेवा हमले का आरोप लगाया था।
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