देवघर, नवम्बर 20 -- देवघर, प्रतिनिधि। एकजुट होकर मारपीट करने एवं गंभीर रूप से घायल कर देने से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय- सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश आरके सिन्हा की अदालत ने आठ अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले में अभियुक्त सदिक मियां, जब्बार अंसारी, मुस्तकीम मियां, शबीर मियां, वसीर मियां, मुकतार मियां, मंसुर मियां एवं मोइम मियां उर्फ मोइन अंसारी को भादवि की धारा 325 के तहत दोषी पाकर पांच-पांच वर्षों की सश्रम सहित पांच- पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह- छह माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्तों को भादवि की धारा 147, 148, 341, 504 सहित अन्य धारा में भी दोषी पाया गया एवं अलग-अलग सजा सुनाई...