मधुबनी, जुलाई 1 -- झंझारपुर,निज प्रतिनिधि। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालेन्द्र शुक्ला की अदालत ने मारपीट के एक मामले में उमाकांत झा सहित 11 लोगों को तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में न्यायालय ने 12-12 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से एपीपी इन्द्रकांत प्रसाद तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण महतो एवं रामशरण साह ने बहस में हिस्सा लिया। एपीपी ने बताया कि डीएएसजे श्री शुक्ला की अदालत ने जानलेवा हमले की एक घटना में दोषी करार दिए गए उमाकांत झा, टूनटून झा, शंकर झा, सुमन झा, चुन्नू झा, मिश्री झा, भैरव झा, इमली झा, मुसन झा, सूर्यकांत झा एवं साहेब झा को तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अलग-अलग धाराओं में कोर्ट ने...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.